मुख्य सामग्री पर जाएं
स्क्रीन रीडर एक्सेस
सोमवार, 25 सितम्बर 2023
मुख्य समाचार:

खैरागढ़ : खैरागढ़ में नेशनल लोक अदालत 13 मई को, आयोजन हेतु एडीजे ने ली बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत के फैसले के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती है, यह अन्तिम फैसला होता है

अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ चन्द्र कुमार कश्यप ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु ली बैठक

खैरागढ़, 18 अप्रैल 2023

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप के निर्देशानुसार तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के अध्यक्ष  चन्द्र कुमार कश्यप की अध्यक्षता  में आगामी नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु बैठक लिया गया। खैरागढ़ में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 को होगा। व्यवहार न्यायालय खैरागढ़ में आयोजित बैठक में विभिन्न संस्थानों बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग आदि अन्य के अधिकारी अथवा प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

आगामी नेशनल लोक अदालत में सम्मिलित मामले

खैरागढ़ में  13 मई 2023 को आयोजित होने वाले आगामी नेशनल लोक अदालत में व्यवहार प्रकरण यथा संपत्ति संबंधी वाद, धन वसूली संबंधी वाद, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं  से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण ,मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार न्यायालय में लंबित वैवाहिक एवं अन्य मामले, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) में लंबित प्रकरण, अन्य राजस्व संबंधी  समझौता योग्य मामले का निराकरण किया जा सकेगा।

 नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौता करने से लाभ

लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे से शीघ्र न्याय मिलता  हैं । लोक अदालत में निपटारा प्रकारणों में दोनों पक्षों की जीत होती है। आपसी राजीनामा के कारण मामलों की अपील नहीं होती। दीवानी प्रकरणों के परिणाम तुरंत मिलता है।दावा प्रकरणों में बीमा कंपनी द्वारा राजीनामा मामलों में तुरंत एवार्ड राशि जमा कर दी जाती है। लोक अदालत में राजीनामा करने से बार-बार अदालतों में आने से रुपयों, समय की बर्बादी व अकारण परेशानी से बचा जा सकता है। लोक अदालत में राजीनामा करने से दीवानी प्रकरणों में कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस मिल जाती है, किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है।सभी को आसानी से न्याकय मिल जाता है। नेशनल लोक अदालत का फैसला अन्तिम होता है। फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होती, क्योकि पक्षकारों की आपसी सहमति से फैसला होता है।

बैठक में शामिल हुए अधिकारी और प्रतिनिधि

ज्ञात हो कि आगामी 13 मई 2023 को होने वाले नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किए जाने के संबंध में तहसील विधिक सेवा समिति के  अध्यक्ष  चन्द्र कुमार कश्यप द्वारा  बैठक लिया गया। इसमे बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों  के साथ मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में जी आदित्य भारतीय स्टेट बैंक खैरागढ़,  सौरभ चक्रवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, प्रणय तिवार आईडीबीआई बैंक,  एसवी धावले व शुशील पंजाब नेशनल बैंक और संदीप कुमार बैंक ऑफ महाराष्ट्र,टी डी वर्मा विद्युत विभाग, मेघनाथ चंद्रवंशी पियूष चंद्र यदु नगर पालिका, सी आर चूरेंद्र बीएसएनएल और पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू व  छविराज उपस्थित रहे। उपस्थित बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों  के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किए जाने के लिए जोर दिया गया एवं बताया गया कि उनके द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु पेश किया गया है।

क्रमांक 78