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शुक्रवार, 29 सितम्बर 2023
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कोण्डागांव : बेरोजगारी भत्ता हेतु 01 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

मोबाइल या च्वाईस सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

बेरोजगारी भत्ता हेतु बनाए गए है जिले में 77 क्लस्टर

कोण्डागांव, 31 मार्च 2023

राज्य शासन की बेरोजगारी भत्ता योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए 1 अप्रैल से आवेदन करने हेतु वेबसाईट  www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नया खाता बनाये एवं अपना मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा एवं ओटीपी प्रविष्ट कर लॉगिन करें, बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन फार्म में अपनी समस्त जानकारी प्रविष्ट कर समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करना होगा । पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन का प्रिंट निकाल लेवें एवं निर्धारित तिथि को अपने सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं, सबंधित कलस्टर के निर्धारित पंजीयन केन्द्र में उपस्थित होवें । जिले के जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों में कुल 77 कलस्टर बनाये गये हैं। जिसके तहत कोण्डागांव ब्लाॅक में 25, माकड़ी में 10, फरसगांव में 12, केशकाल में 13 तथा बड़ेराजपुर में 7 कलस्टर बनाये गये हैं। वहीं नगर पालिका परिषद कोण्डागांव में 4, नगर पंचायत फरसगांव में 3 एवं नगर पंचायत केशकाल में 3 कलस्टर बनाये गये है। पंजीकृत मोबाइल पर सूचना तिथि, समय एवं स्थान की सूचना दी जायेगी। जहां आप अपने मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता की पात्रता- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष,मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12 वीं )उत्तीर्ण हो, कक्षा 12 वीं अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता का रोजगार पंजीयन न्यूनतम 02 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक न हो।

बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्रता की शर्तें में  परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी अथवा ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा। पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील चार्टड एकाउन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
बेरोजगारी भत्ता हेतु  आवश्यक दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं आय प्रमाण पत्र (आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर बना हो), कक्षा 10 वीं एवं 12वीं की अंकसूची, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, नवीनतम रंगीन फोटो जिले में किसी भी बैंक में बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा।

बेरोजगारी भत्ता हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदकों को भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित कलस्टर में अपने मूल अंकसूची और प्रमाणपत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। भौतिक सत्यापन के पश्चात पात्र पाये जाने वाले आवेदकों को प्रतिमाह निर्धारित बेरोजगारी भत्ता सीधे बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
क्रमांक-262/कमल