- 15 फरवरी 2023
अंबिकापुर 15 फरवरी 2023
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर श्री पुष्यमित्र वालेंटियर द्वारा मंगलवार को कतकालों में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में बताया गया कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के तहत यदि किसी महिला के साथ बलात्संग होता है और उसके पश्चात् वह गर्भवती होती है तो ऐसी स्थिति में उक्त गर्भ का चिकित्सीय परीक्षण करने वाला कोई पंजीकृत चिकित्सक अपराध का दोषी नहीं होता है। इस स्थिति में गर्भ का परीक्षण हमेशा किसी भी पंजीकृत चिकित्सक से ही कराया जाना चाहिए क्योंकि पंजीकृत चिकित्सक ऐसे गर्भ का चिकित्सीय परीक्षण करने पर भी इस अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं होता है।
समाचार क्रमांक 240/2023