- 05 जनवरी 2023
अम्बिकापुर 5 जनवरी 2023
कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन क्षेत्र नगर पंचायत लखनपुर स्थित विदेशी मदिरा दुकान को मतदान के पूर्व 7 जनवरी 2023 शाम 5 बजे से 9 जनवरी 2023 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 12 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण दिन बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि शुष्क दिवस में किन्ही भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय भंडारण तथा तस्करी न हो। इस पर नियंत्रण रखने तथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाने और जब्त की कार्यवाही की जाए।
समाचार क्रमांक 31/